सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वह अधिकार है जो एक तरह से आम जन को सशक्त बनता है क्योकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत वह किसी भी सरकारी महकमे से कुछ भी जानकारी मांग सकता है जिसमे उसे लगता है कि पारदर्शिता नहीं है या फिर अपनी जानकारी के लिए भी वह सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकता है |
आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा) जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।
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